अगर आपने भी पोस्‍ट ऑफिस के जरिए PPF, सीनियर‍ सिटीजन सेविंग स्‍कीम या फिर सुकन्‍या समृद्धि योजना जैसे अकाउंट खुलवा रखे हैं तो यह फ्रीज हो सकते हैं. डाक विभाग (DoP) ने कहा है कि वह स्‍माल सेविंग स्‍कीम (Small Saving Scheme) के तहत ऐसे मच्‍योर अकाउंट्स को फ्रीज करेगा, जिनकी अवधि मैच्‍योर डेट से तीन साल बाद भी नहीं बढ़ाई गई हैं.

डाक विभाग ने अकाउंट फ्रीजिंग को एक नियमित प्रॉसेस बनाने का आदेश जारी किया है, जो साल में दो बार की जाएगी ताकि डिपॉजिटर्स की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा के लिए ऐसे खातों की पहचान की जा सके. आदेश में आगे कहा गया कि स्‍माल सेविंग स्‍कीम होल्‍डर्स को ध्‍यान रखना चाहिए कि अगर मैच्‍योरिटी के बाद 3 साल के अंदर बंद नहीं किया गया तो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा.

कौन-कौन से अकाउंट बंद होंगे.
आदेश में दी गई जानकारी के मुताबिक, स्‍माल सेविंग स्‍कीम (Small Saving Scheme) में सावधि जमा (TD), मासिक आय योजना (MIS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (SCSS), किसान विकास पत्र (KVP), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), आवर्ती जमा (RD) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते शामिल हैं.

अकाउंट्स फ्रीज होने पर क्‍या होगा?
अगर मैच्‍योरिटी पूरा होने के बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आप अपने स्‍माल सेविंग स्‍कीम के अकाउंट से किसी भी तरह का विड्रॉल, डिपॉजिट और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे. यानी आप पैसे का किसी भी तरह से लेनदेन नहीं कर पाएंगे.

15 जुलाई, 2025 के एक आदेश के अनुसार, जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है. फ्रीजिंग की यह प्रक्रिया साल में दो बार की जाएगी. फ्रीजिंग का यह प्रॉसेस हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी से शुरू होकर 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी. इसका अर्थ है कि हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को तीन साल की मैच्‍योरिटी पूरा करने वाले अकाउंट्स की पहचान की जाएगी और उन्‍हें फ्रीज क‍िया जाएगा.

कैसे अनफ्रीज होंगे ये अकाउंट्स
अकाउंट्स को संबंधित विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने खातों को फिर से एक्टिव या अनफ्रीज किया जा सकता है. अगर मैच्‍योर होने के 3 साल बाद आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो किसी भी डाकघर में जाकर फ्रीज किए गए खाते की पासबुक या प्रमाण पत्र, KYC दस्‍तावेज जैसे मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और आधार या एड्रेस का सर्टिफिकेट और खाता बंद करने का फॉर्म (एसबी-7ए) जमा करना होगा.

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