Enmity Murder Guilty Punishment Life Imprisonment – Mainpuri Crime: पंचायत चुनाव के दौरान किया था मर्डर, अब अदालत ने 3 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा – Mainpuri Panchayat Election 2015 Enmity Murder Guilty Punishment Life Imprisonment Court Police Crime ntcpvz


उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक अदालत ने शुक्रवार को दन्नाहार क्षेत्र में 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हर दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

मामले से जुड़े एक सरकारी वकील विपिन कुमार चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी के अलावा इस मामले में एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

सरकारी वकील विपिन कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक, बम्होरी गांव के 40 वर्षीय महेश कुमार की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चेतना चौहान ने यह फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेश 5 दिसंबर 2015 को मनोज, भूपेंद्र, उत्तम और इंद्रेश नाम के चार अन्य लोगों के साथ मुज़ोरी नामक एक ग्राम प्रधान उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा था. कथित तौर आरोपी पक्ष महेश से रंजिश रखता था.

उस दिन बाद दिन भर चले अभियान के बाद, भूपेंद्र, उत्तम और इंद्रेश ने कथित तौर पर मनोज को महेश की हत्या के लिए उकसाया. वकील ने बताया कि उनके उकसावे पर मनोज ने कथित तौर पर एक देसी पिस्तौल (तमंचा) निकाली और महेश पर गोली चला दी.

जांच के बाद, पुलिस ने मनोज, उत्तम और इंद्रेश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन भूपेंद्र को क्लीन चिट दे दी गई. हालांकि, सरकारी वकील चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने भूपेंद्र को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है.

उन्होंने बताया कि गवाहों और दस्तावेज़ी सबूतों की जांच के बाद, न्यायाधीश चौहान ने मनोज, उत्तम और इंद्रेश को हत्या का दोषी पाया, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण भूपेंद्र को बरी कर दिया.

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मैनपुरी



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