बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया नाम? इन आसान स्टेप्स से जुड़वा सकते हैं अपना नाम – voter list name missing ec gives one month for correction voter registration update step by step process ntc


बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश में चुनाव आयोग (EC) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चल रहा है. आज (शुक्रवार) को एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. पहले चरण के आंकड़ों के अनुसार, 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने गणना के फॉर्म भरे हैं. पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था. यानि कुल 65.64 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं. सबसे ज्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कटे हैं. दो-दो लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं.

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण में जिनका नाम नहीं या काट दिया गया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2025 में नाम नहीं है? तो ये स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया अपनाएं

स्टेप 1: सबसे पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचें

ऑनलाइन जांच करनी है तो आधारिक वेबसाइट पर जाएं – https://ceoelection.bihar.gov.in या https://voters.eci.gov.in. अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें. SIR ड्राफ्ट 2025 का ऑप्शन चुनकर अपना नाम सर्च करें.

ऑफलाइन तरीका अपनाना है तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें. उनके पास ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी.

स्टेप 2: नाम नहीं है? तो दावा दर्ज करें (Form 6 भरें)

अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 के जरिए नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें.  यह फॉर्म आप ऑनलाइन NVSP पोर्टल, NVSP ऐप या ऑफलाइन BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं.

स्टेप 3: जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. जैसे – आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंसस, कोई अन्य वैध पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी). अगर आप 1987 से 2003 के बीच जन्मे हैं, तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो मिलेगा मौका? संशोधन के लिए EC देगा 1 महीने का टाइम

स्टेप 4: विशेष शिविरों का लाभ उठाएं

आप विशेष शिविरों का भी लाभ उठा सकते हैं. 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में आप फॉर्म जमा कर सकते हैं

स्टेप 5: समयसीमा का ध्यान रखें

दावा और आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख1 सितंबर है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा.

स्टेप 6: BLO से मदद लें

अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही हो या फॉर्म भरने में परेशानी हो, तो अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें. दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए BLO घर-घर जाकर फॉर्म भी ले सकते हैं

स्टेप 7: शिकायत कैसे करें?

अगर आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है या फॉर्म जमा करने के बावजूद लिस्ट में नहीं है: अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) से संपर्क करें.

स्टेप 8: सावधान रहें और फर्जीवाड़े से बचें

समय पर आवेदन जरूर करें. 1 सितंबर के बाद आवेदन का मौका नहीं मिलेगा. अगर BLO या BLA ने फॉर्म लेने के बाद भी आपका नाम नहीं जोड़ा है, तो शिकायत जरूर करें. अगर आपके पास किसी दस्तावेज की वैधता को लेकर शक है (जैसे आधार कार्ड), तो पहले उसकी जांच करवा लें.

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