Shahjahanpur Drone Robbery Panic in Uttar Pradesh – शाहजहांपुर में ड्रोन रॉबर्स की ‘अफवाहों’ के खिलाफ एक्शन, कार्रवाई के लिए दो टीम गठित – UP Shahjahanpur cracks down against drone crime rumours police team ntcpvz


Drone Robbery Panic in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अपराध करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अफवाहों को देखते हुए दो टीमें गठित की गई हैं. ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इस बारे में कहा कि ऐसी अफवाहें झूठी हैं. जनता इन पर ध्यान ना दे.

जिलाधिकारी  धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ‘लोगों को ऐसी अफवाहों से घबराना नहीं चाहिए और न ही सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी असत्यापित जानकारी को आगे बढ़ाना चाहिए.’

डीएम ने कहा कि ड्रोन उड़ाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पहले ज़िला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, संचालन क्षेत्र का खुलासा करना होगा और गतिविधि का उद्देश्य बताना होगा. उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को ड्रोन उड़ाने की तारीख, समय और स्थान की भी सूचना देनी होगी.

शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश द्विवेदी ने कहा कि जांच के बाद ड्रोन देखे जाने और फिर चोरी होने की कई पोस्ट फ़र्ज़ी पाई गईं हैं.

एसपी राजेश द्विवेदी ने पीटीआई को बताया, ‘हमने ग्राम सुरक्षा समितियों, बीट कांस्टेबलों, उप-निरीक्षकों, चौकीदारों और यहां तक कि महिला पुलिसकर्मियों को भी ग्रामीणों तक पहुंचने और जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है. ड्रोन से जुड़ी कोई भी घटना अभी तक हमारे आधिकारिक संज्ञान में नहीं आई है.’

जिले में शादियों और अन्य समारोहों में बिना पूर्व अनुमति के 250 ग्राम तक के ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति है, लेकिन इससे भारी ड्रोन के लिए प्रशासन की लिखित अनुमति अनिवार्य है.

ऐसी अफवाहों के चलते ही अयोध्या, मुज़फ़्फ़रनगर, मथुरा, मेरठ और बिजनौर सहित कई जिलों में सोमवार को अनधिकृत ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अयोध्या में अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां पहले ड्रोन प्रतिबंध राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के मंदिर नगर क्षेत्र तक सीमित थे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जिलाधिकारियों और पुलिस को ड्रोन से जुड़ी अफवाहों से जुड़ी 17 प्राथमिकी और 29 गिरफ्तारियों के मद्देनजर ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया था.

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ड्रोन के अनधिकृत उपयोग पर गैंगस्टर अधिनियम और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. CM आदित्यनाथ ने कहा, ‘ड्रोन के ज़रिए भय या गलत सूचना फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’

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यूपी ड्रोन अफवाह



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