वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर क्रैश होकर गिरा ड्रोन, कैमरे से था लैस, RPF-GRP अलर्ट – Drone crashed on Varanasi railway station platform was equipped with camera RPF and GRP alert lclam


यूपी के कई जिलों में रात के अंधेरे में ड्रोन देखे जाने की खबरों के बाद से पुलिस अलर्ट है. लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना अनुमति के ड्रोन न उड़ाएं. साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एनएसए लगाने तक का आदेश दिया गया है. इन सबके बीच वाराणसी रेलवे स्टेशन पर देर शाम एक ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो गईं.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मंगलवार देर शाम वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-7 के पास एक कैमरा-युक्त ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अधिकारियों को संदेह है कि यह ड्रोन सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले किसी कंटेंट क्रिएटर का था. हालांकि, इसके मालिक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.

आरपीएफ प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस बल (जीआरपीएफ) और बम निरोधक एवं डॉग स्क्वायड (बीडीडीएस) की टीमें सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थीं. किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई और गहन तलाशी ली गई.

आरपीएफ ने दी ये जानकारी

संदीप यादव ने कहा- प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ड्रोन का इस्तेमाल रील या छोटे वीडियो बनाने के लिए किया गया होगा. इस उपकरण में कोई संदिग्ध पेलोड नहीं था. आरपीएफ ने आगे की जांच और इसके मालिक की पहचान के लिए ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है.

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गौरतलब है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है और ड्रोन नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है.

ड्रोन को लेकर सरकार अलर्ट

इस सप्ताह की शुरुआत में एक उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गलत सूचना, जन-आतंक और ड्रोन तकनीक के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अनधिकृत ड्रोन संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था.

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अधिकारियों के अनुसार, हाल के हफ्तों में राज्य भर में ड्रोन से संबंधित अपराधों, जिनमें झूठे वीडियो और अफ़वाहें फैलाना भी शामिल है, के लिए 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 29 गिरफ्तारियां की गई हैं.

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मुख्यमंत्री योगी ने चेतावनी दी कि भय या दुष्प्रचार फैलाने के लिए ड्रोन के किसी भी दुरुपयोग पर गैंगस्टर अधिनियम और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, “तकनीक का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए. ड्रोन का अनधिकृत उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.” उन्होंने पुलिस को जमीनी गश्त बढ़ाने और ग्राम सुरक्षा समितियों को शामिल करने का भी निर्देश दिया.

अयोध्या, मथुरा, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ और बिजनौर, शाहजहांपुर सहित कई जिलों ने बिना लिखित अनुमति के ड्रोन उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

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