Petrol Pump In Bihar: बिहार सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के बदले नियम, जानिए अब क्या करना पड़ेगा…

ByCrank10

August 6, 2025


बिहार में पेट्रोल पंप: बिहार के शहरी इलाकों में अब पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. बिहार सरकार ने इसके लिए जमीन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है.

अब ये हो गया है नया नियम…

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब छोटे प्लॉट पर भी फ्यूल स्टेशन खोले जा सकेंगे. पहले इसके लिए कम से कम 30 मीटर x 20 मीटर जमीन की जरूरत होती थी, लेकिन अब नया नियम 20 मीटर x 20 मीटर के प्लॉट पर भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने की इजाजत देता है.

वाहनों की भीड़ देख सरकार ने बदले नियम

बिहार में जनसंख्या और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में पेट्रोल, डीजल और CNG की सुविधा हर जगह आसानी से मिले सके, इसके लिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है. अब छोटे प्लॉट पर भी स्टेशन खोलने की मंजूरी मिलने से शहरी इलाकों में ज्यादा संख्या में फ्यूल स्टेशन बन पाएंगे. इससे लोगों को फ्यूल के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनके समय की भी बचत होगी.

पहले थे ये नियम…

पहले के नियम की बात करें तो, बिहार के शहरों में पेट्रोल पंप या फिर CNG स्टेशन खोलने के लिए कम से कम 30 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी जमीन होना जरूरी था. इतनी बड़ी जमीन हर जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण कई लोगों को दिक्कतें आती थीं. लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है. बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित 2025) के तहत नया निर्णय किया गया है. जिसके अनुसार अब इससे छोटे प्लॉट पर भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलने की अनुमति मिल सकेगी. बिहार सरकार की तरफ से यह फैसला बेहद लाभकारी माना जा रहा है.

(जयश्री आनंद की रिपोर्ट)

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