Jharkhand High Court: जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. 25 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में वे जेल में हैं.



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