नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने पर युवक को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1 हजार का जुर्माना भी लगाया – Man gets 20 years in jail for raping impregnating minor girl in Kalyan lclar


ठाणे जिले के कल्याण इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायाधीश एसएम चंदगड़े ने आरोपी राहुल राजू जाधव (33) को गुरुवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह सजा पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दी गई है.

मामला सितंबर 2019 का है, जब पीड़िता के परिवार को उसके व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ. उन्हें शक हुआ और वे उसे डॉक्टर के पास ले गए. जांच में पता चला कि वह सात महीने की गर्भवती है.

रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

परिजनों ने जब इस बारे में पूछताछ की, तो पीड़िता ने बताया कि राहुल राजू जाधव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद कल्याण के मानपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

कोर्ट ने आरोपी पर 1 हजार  रुपये का जुर्माना भी लगाया

अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया. अदालत ने यह भी कहा कि नाबालिग के साथ इस तरह की वारदात गंभीर अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा जरूरी है. फैसले के बाद पुलिस और परिजनों ने अदालत के आदेश को न्याय की जीत बताया. आरोपी अब 20 साल तक जेल में सजा काटेगा.

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ठाणे रेप केस



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