संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन ने दिया 30 दिन का अल्टीमेट, लगाया इतने लाख का जुर्माना – ambhal sp mp burk illegal construction action uttar pradesh lclar


संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित होने के बाद उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी किया है.

एसडीएम कोर्ट के फाइनल आदेश के मुताबिक, सांसद बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दिया. इस हिस्से को हटाने के लिए सांसद को 30 दिन का समय दिया गया है.

अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश

यदि तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर की मदद से इसे ध्वस्त करेगा. इस मामले में धारा 9 के तहत सांसद पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कार्रवाई धारा 10 के तहत की गई है.

सांसद पर 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

यह मामला उस समय से चर्चा में है जब संभल हिंसा के बाद सांसद बर्क का नाम सुर्खियों में आया था. अवैध निर्माण को लेकर यह मुकदमा एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, जिसका अब निपटारा हो गया है. एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा.

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संभल खबर



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