Stray Dog Case : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को तीन नए जजों की खास बेंच को सौंप दिया है जो आज इस मामले की सुनवाई करने वाली है. पहले जो जज कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें हमेशा के लिए शेल्टर होम में रखने का आदेश दे चुके थे, वे अब इस सुनवाई में शामिल नहीं होंगे. पहले यह मामला एक दूसरी बेंच देख रही थी, लेकिन अब जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की खास बेंच मामले की सुनवाई करेगी.
स्पेशल बेंच आवारा कुत्तों से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई करेगी. इनमें कुत्तों को पकड़ने के खिलाफ नई याचिकाएं भी शामिल हैं. आज इस बेंच के सामने कुल 4 मामले हैं. इन मामलों में एक स्वतः संज्ञान मामला, 2024 में दाखिल एक याचिका और बुधवार को पेश की गई एक जनहित याचिका इसी में है.
कोर्ट का आदेश वापस लिया जाए: पशु प्रेमियों की मांग
पशु प्रेमियों ने कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की बुधवार को मांग की. पशु प्रेमियों ने ‘‘स्वतंत्रता दिवस, किसके लिए?’’ लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता, स्वयंसेवी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे, कार्यकर्ता राय मानवी और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी की बहन एवं पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक अंबिका शुक्ला शामिल थीं.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में रखें.
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