एयरलाइंस की तरह अब रेलवे भी करेगा लगेज चेक, तय सीमा से ज्यादा सामान पर जुर्माना, यूपी के इन स्टेशनों से शुरू होगी व्यवस्था


रेलवे नए नियम: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए सख्त नियम लागू करने जा रही है. रेलवे प्रशासन ने एयरलाइंस की तरह अब ट्रेन की यात्रा के दौरान लगेज की सीमा तय करने का फैसला किया है. अगर सफर में लिमिट से ज्यादा सामान रहेगा, तो यात्रियों को जुर्माना भरना होगा. रेलवे का कहना है कि नया नियम न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा बल्कि यात्रा को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है.

इतनी तय की गई सीमा

  • फर्स्ट एसी – 70 किलो तक
  • सेकंड एसी – 50 किलो तक
  • थर्ड एसी व स्लीपर क्लास – 40 किलो तक
  • जनरल क्लास – 35 किलो तक

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान मुफ्त ले जाने की छूट होगी. लेकिन इससे ज्यादा वजन होने पर लगेज बुक कराना अनिवार्य होगा.

इन स्टेशनों पर शुरू हुई व्यवस्था

इस व्यवस्था को शुरू करने का फैसला उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने किया है. शुरुआत में यह नियम लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा. इसमें बनारस, प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, लखनऊ चारबाग, कानपुर, सूबेदारगंज, टूंडला, गोविंदपुरी, इटावा और अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन शामिल हैं.

क्यों उठाया गया यह कदम?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कई यात्री जरूरत से ज्यादा सामान लेकर कोच में चढ़ते हैं, जिससे भीड़ और असुविधा बढ़ती है. साथ ही यह अतिरिक्त सामान सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बन सकता है. इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीन लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों के बैग का वजन और आकार दोनों चेक किया जाएगा. अगर बैग की साइज तय सीमा से बड़ा होता है और उसका वजन लिमिट में है, तो भी जुर्माना भरना पड़ेगा.



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