माफिया अतीक अहमद के शूटर और 5 लाख के इनामी साबिर के सहयोगी अली अहमद को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एडीजे कोर्ट ने अली अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशन जज मनोज सिंह ने जमानत अर्जी को मेरिट के आधार पर न पाते हुए खारिज करने का फैसला सुनाया.

अली अहमद के खिलाफ फाफामऊ थाने में 17 जुलाई 2025 को संदीप कुमार की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी. यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (छल से पहचान बदलना), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी), 386 (जबरन वसूली), और 565 के तहत दर्ज की गई थी.

कोर्ट के इस फैसले से अली अहमद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है.

—- समाप्त —-



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *