लोकसभा में दागी नेताओं पर नए बिल पेश, 30 दिन जेल तो पद से छुट्टी, देखें

केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं. इन प्रस्तावित विधेयकों में यह प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी केंद्रीय/राज्य मंत्री पर ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, जिनमें पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वे लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें इकतीसवें दिन पद छोड़ना होगा. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें स्वतः ही पद से हटा हुआ माना जाएगा.





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