गंगा में इफ्तार पार्टी करने के मामले में कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. मामले में गुरुवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया.
कोर्ट ने इस दौरान सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी, जब आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा. कोर्ट के बाहर सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.
गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में 14 आरोपी कोर्ट में पेश
आरोप है कि इफ्तार पार्टी के नाम पर गंगा में चिकन बिरयानी खाने का आयोजन किया गया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को हुई इस पार्टी में आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी थी. बिरयानी की बात सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया.
23 मार्च को बेल याचिका पर होगी सुनवाई
इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया. शिकायत दर्ज होने के आठ घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी की गुहार भी लगाई. फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है.
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गंगा इफ्तार पार्टी मामला
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