नेपाल के पूर्व PM केपी ओली को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज – kp sharma oli bail nepal supreme court ramesh lekhak kathmandu ntc amkr


नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं. नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में रहे ओली और लेखक की अंतरिम रिहाई की मांग खारिज कर दी.

दोनों नेताओं की ओर से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मेघरज पोखरेल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने ओली की पत्नी राधिका शाक्य द्वारा दायर जमानत याचिका पर अंतरिम आदेश तक देने से अस्वीकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है. हालांकि, अदालत ने सरकार को केवल कारण बताओ (शो-कॉज) आदेश जारी किया है, जिसका मतलब है कि ओली की तत्काल रिहाई की संभावना कम है.

इसी तरह, न्यायाधीश कुमार रेग्मी की पीठ ने पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. उनकी पत्नी यशोदा लेखक द्वारा दायर याचिका पर भी अदालत ने सिर्फ शो-कॉज नोटिस जारी किया है.

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काठमांडू जिला अदालत के पूर्व आदेश के मुताबिक, रमेश लेखक को पांच दिन पुलिस हिरासत में रहना होगा. वहीं, अदालत ने रविवार को दोनों नेताओं को पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया था.

स्वास्थ्य कारणों के चलते केपी शर्मा ओली को शिक्षण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि रमेश लेखक को पुलिस एकेडमी में हिरासत में रखा गया है.

इस दोनों के अलावा रविवार को गिरफ्तार किए गए पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का को भी जिला अदालत ने सात दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था.

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