उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में जहरीली टॉफी खाने से हुई तीन बच्चियों की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी शिव शंकर को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह मामला 17 अगस्त 2023 का है, जब कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सौराई बुजुर्ग गांव में आठ साल की वर्षा को घर में एक टॉफी मिली थी. उसने टॉफी का स्वाद खराब लगने पर अपनी चचेरी बहन आरुषि को बताया और दोनों ने उसे थोड़ा-थोड़ा खा लिया. इसके बाद दो अन्य बच्चियां साधना और शालिनी ने भी टॉफी खा ली.

तीन बच्चियों की मौत के मामले में दोषी को उम्रकैद

सभी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पीएचसी इस्माइलपुर और फिर जिला अस्पताल लाया गया. हालत न सुधरने पर उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया. रास्ते में साधना की मौत हो गई, जबकि वर्षा और शालिनी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

जहरीली टॉफी खाने से हुई तीन बच्चियों की मौत

कड़ाधाम पुलिस ने जांच के बाद आरोपी शिव शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. केस की सुनवाई अपर जिला जज शिरीन जैदी की अदालत में हुई, जहां 13 गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया गया.

कौशांबी टॉफी कांड



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