Civil Court Judgement: सिमडेगा, रविकांत साहू-सिमडेगा सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने एक मासूम सहित चार लोगों की हत्या मामले में आज बुधवार को फैसला सुनाया. सिमडेगा की अदालत ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी. अन्य दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इस मामले में 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. यह घटना पाकरटांड़ थाना क्षेत्र से जुड़ा है.

जमीन विवाद में घर से घुसकर टांगी से काट दिया था

17 मई 2018 को पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के नोनगढ़ा गोंदलीपानी निवासी राकेश सोरेंग अपने घर में था. इसी क्रम में गांव के ही पुनीत सोरेंग, संजय सोरेंग एवं निर्मल सोरेंग वहां पहुंचे और राकेश सोरेंग से जमीन को लेकर लड़ाई-झगड़ा करने लगे. इसी दौरान नेस्तोर सोरेंग बीच-बचाव करने आया तो उसे पकड़कर उन लोगों ने टांगी से काटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद घर में घुसकर तीनों ने राकेश सोरेंग, पत्नी कारमेला सोरेंग एवं पांच वर्ष के पुत्र फिलमोन सोरेंग को भी टांगी से काट दिया था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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संजय सोरेंग को सुनायी फांसी

इसी मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लोक अभियोजक अमर चौधरी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर संजय सोरेंग, निर्मल सोरेंग और पुनीत सोरेंग को दोषी करार देते हुए संजय सोरेंग को फांसी और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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