समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. सीतापुर जेल में बंद आजम खान के खिलाफ अब एक और मामले में कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं धारा 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग) जोड़ी गई हैं.

मामला रामपुर में स्थित शत्रु संपत्ति से जुड़ा है. इसमें आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों में हेराफेरी कर संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई थी. पहले इस मामले में पुलिस द्वारा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दी गई थी. मगर, जब यह रिपोर्ट शासन के संज्ञान में आई तो तत्कालीन एसपी के खिलाफ जांच बैठाई गई और मामले की पुनः विवेचना के आदेश दिए गए.

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एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्र ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी गई थी. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि शत्रु संपत्ति को हासिल करने के लिए राजस्व अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई और कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए.

इसके बाद न्यायालय में एक एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए. पुलिस अधीक्षक ने भी पुष्टि की कि आजम खान इस मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.

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