Saif Ali Khan Attack Case – सैफ अली खान केस: आरोपी शरीफुल इस्लाम ने मांगी जमानत, केस को बताया ‘काल्पनिक कहानी’ – Saif Ali Khan Attack Case Accused files bail plea claims FIR imaginary story opnm2


मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अपार्टमेंट में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) ने जमानत याचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताया है. आरोपी ने दावा किया है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर एक काल्पनिक कहानी है, जो किसी ठोस सबूत पर आधारित नहीं है. इस सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की गई. इस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी.

बांग्लादेशी नागरिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के वकील विपुल दुशिंग ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इस इयाचिका में कहा गया है कि शरीफुल इस्लाम न केवल निर्दोष है, बल्कि उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है. वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. अब कोर्ट में केवल आरोपपत्र दाखिल किया जाना बाकी है. लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है.

इस याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियोजन पक्ष के पास घटना से जुड़े मुख्य सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स पहले से ही मौजूद हैं. ऐसे में साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है. सबसे अहम बात यह कि याचिका में दर्ज प्राथमिकी को ‘काल्पनिक कहानी’ बताया गया है. इसमें कहा गया कि मौजूदा प्राथमिकी शिकायतकर्ता की एक काल्पनिक कहानी के अलावा कुछ नहीं है.

आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 का हवाला दिया गया है. इस प्रावधान के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार की जानकारी देना अनिवार्य है. वकील ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पुलिस द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है.

बताते चलें कि 16 जनवरी की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में यह हैरान कर देने वाली घटना घटी थी. 54 वर्षीय अभिनेता पर चाकू से कई वार किए गए थे. उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी सर्जरी के बाद उन्हें पांच दिन बाद छुट्टी दी गई थी. इस हमले ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया था.

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस वारदात के दो दिन बाद 18 जनवरी को आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) को ठाणे से गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है. वो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था. उसे फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया है. उससे पहले भी पुलिस ने कई लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था.

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