राज्यसभा में सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने गुरुवार को सदन में एक अहम सामाजिक मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए कोई विशेष छुट्टी मिलती है?
उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या सरकार शिशु देखभाल अवकाश की तर्ज पर बीमार बुजुर्गों की देखभाल हेतु विशेष अवकाश देने पर विचार कर रही है?
इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिया और विस्तार से बताया कि सरकारी कर्मचारियों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं.
जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर वर्ष कुल 60 दिनों तक की छुट्टियों की अनुमति है:
- 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave)
- 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी (Half Pay Leave)
- 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)
- 2 दिन प्रतिबंधित अवकाश
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मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सभी छुट्टियां व्यक्तिगत कारणों के लिए ली जा सकती हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है. सरकार का उद्देश्य न केवल वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना है बल्कि कर्मचारियों को परिवार और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाने का भी है.
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