‘कल आना, परसों आना…’ ऐसे बैंक कर्मचारी की कहां करें शिकायत… पता है आपको? तुरंत होता है एक्शन – RBI gives rights to customers which use if bank employee does not solve your problem file complaint like this tutc

ByCrank10

July 28, 2025 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बैंक कर्मचारी ग्राहकों के काम को करने में आनाकानी करते हैं, आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बैंक में किसी जरूरी काम के लिए गए हों और कर्मचारी आपको बोल दे, ‘लंच के बाद आना…’, या जब आप उसके बताए समय पर जाएं तो वो अनुपस्थित मिले. ज्यादातर बैंक ग्राहक इस तरह के समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं होती, कि ऐसी परेशानियों से कैसे निपटा जाए? साफ शब्दों में कहें, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों को दिए गए अधिकारों के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि ग्राहक सेवा में लापरवाही या आनाकानी करने पर उस कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कड़ा एक्शन हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे?

RBI ने ग्राहकों को दिए कई अधिकार
अगर आपके काम के लिए बैंक कर्मचारी ड्यूटी ऑवर्स के दौरान आनाकानी कर रहा है, या आपको बेवजह इंतजार करा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसे फटाफट एक्शन का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए आपको सिर्फ एक शिकायत करनी होगी. रिजर्व बैंक (RBI) से बैंक ग्राहकों को मिले अधिकारों (Bank Customer Rights) का इस्तेमाल कर आप ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं. आपको सिर्फ अपने इन अधिकारों के बारे में जानकारी के साथ इनका सही इस्तेमाल करने के जरूरत है, जिनके जरिए की गई शिकायत (Complaint) से आप उस कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं.

जानकारी का अभाव परेशानी की वजह
सीधे शब्दों में कहें, तो बैंक में अपना काम कराने के लिए जाने वाले ग्राहकों की इस तरह की परेशानी की सबसे बड़ी वजह अपने अधिकारों की जानकारी का अभाव ही है. अगर बैंक कर्मचारी उचित व्यवहार नहीं करता तो ग्राहक सीधे रिजर्व बैंक (RBI) तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि घंटों अपने काम को कराने के लिए इंतजार करने से बेहतर है कि उस कर्मचारी की शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Lokpal) से करें और फिर आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा.

हालांकि, सीधे आरबीआई तक शिकायत पहुंचाने से पहले आप बैंक कर्मी की लेट-लतीफी या काम करने में आनाकानी की शिकायत उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर के पास जाकर कर सकते हैं.

और कहां-कहां कर सकते हैं शिकायत?
Bank Customers इस तरह की परेशानी को लेकर अपनी शिकायत को ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर पर दर्ज करा सकते हैं. लगभग हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होते हैं, जिनके जरिए प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई होती है. फिर चाहे आप किसी भी बैंक के ग्राहक क्यों न हों, आप काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारी की शिकायत उस बैंक के Grievance Redressal Number पर कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक के टोलफ्री (Toll Free) नंबर पर कॉल करके या बैंक के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

सुनवाई नहीं, तो बैंकिंग लोकपाल तक जाएं
अगर आप इस परेशानी से दो-चार हो रहे हैं और तमाम तरीके अपनाकर शिकायत कर चुके हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो फिर सीधे बैंकिंग लोकपाल तक अपनी शिकायत पहुंचाने की सुविधा भी रिजर्व बैंक देता है. अगर आप 30 दिनों के भीतर संबंधित बैंक से समाधान नहीं पाते हैं, तो फिर आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करना होगा. फिर होमपेज खुलने पर वहां दिए गए File A Complaint ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है. बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए RBI के टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर कॉल करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है. बैंकिंग लोकपास से ग्राहक न केवल बैंकिंग सेवाओं में कमी, बल्कि लेट ट्रांजैक्शन से लेकर UPI ट्रांजैक्शन फेल्योर व लोन संबंधी शिकायतें आसानी से कर सकते हैं.

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