‘किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटेगा’, बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ‘SIR’ को लेकर एक हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा. सभी योग्य मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि “बिना पूर्व सूचना के सुनवाई का अवसर दिए और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा.”





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