UP: श्रावस्ती के 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश, इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच का फैसला – Shravasti 30 madrassas reopen order allahabad High Court orders ntc


इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के 30 मदरसों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है. यह फैसला जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने सुनाया है. यह आदेश उन मदरसों की याचिका पर आया, जिन्हें प्रशासन ने बिना जवाब देने का मौका दिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया था.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रशासन ने जल्दबाजी में यह कार्रवाई की और एक ही नोटिस से सभी 30 मदरसों को बंद करने का आदेश दे दिया.

मदरसों के मालिकान की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मदरसा संचालकों को अपना जवाब देने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया. प्रशासन ने जल्दबाजी में एक ही नोटिस जारी कर सभी 30 मदरसों को बंद करने का आदेश दे दिया था. याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमानी कार्रवाई बताते हुए, इसके खिलाफ कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था.

नए आदेश दे सकते हैं अधिकारी…

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अधिकारी चाहें तो प्रक्रिया का पालन कर नया आदेश जारी कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी मदरसा संचालकों को सुनवाई का मौका देकर और तय प्रक्रिया का पालन करते हुए इस मामले में नए आदेश पारित कर सकते हैं.

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