केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेलवे टिकटिंग सिस्टम और यात्रियों की सुविधा से जुड़े बड़े सुधारों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अब ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. यह बदलाव पहले चार घंटे की सीमा से बढ़ाकर यात्रियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. नया नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होगा.

इसके साथ दूसरे रिफंड स्लैब में भी बदलाव किया गया है. अब 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर टिकट की कीमत से 50 प्रतिशत की कटौती होगी. इससे पहले यह सीमा 12 से 4 घंटे थी. ट्रेन छूटने से 72 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25 प्रतिशत कटौती होगी, जबकि 72 घंटे से अधिक पहले कैंसिलेशन पर पूरी कीमत लौटाई जाएगी. इस दौरान रेलवे यात्रियों से केवल फ्लैट चार्ज ही लिया जाएगा.

रेल मंत्री ने बताया कि नया रिफंड नियम ब्लैक मार्केटिंग और एजेंटों द्वारा आखिरी समय में टिकट बुकिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है. जनवरी 2026 से शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II ट्रेनों पर यह नियम पहले से ही लागू है. उन्होंने काउंटर टिकट खरीदारों के लिए क्लास अपग्रेड की सुविधा भी बढ़ाई. अब ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपनी यात्रा क्लास अपग्रेड कर सकेंगे.

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