तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अंतरिम राहत दी है. जस्टिस के सुजाना की बेंच ने खेड़ा को निर्देश दिया कि वे सही फोरम के सामने जमानत के लिए आवेदन दाखिल करें. खेड़ा के वकील ने अधिक समय की मांग की. इस पर जस्टिस सुजाना ने कहा ‘वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं… देखिए, उन्होंने 3 दिन में याचिका दाखिल की, मामले की सुनवाई हुई और आदेश भी दिया गया. वे एक हफ्ते के भीतर उचित फोरम में जा सकते हैं.’
असल में एक दिन पहले पवन खेड़ा की जमानत को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. तब उनकी अग्रिम जमानत टल गई थी. कोर्ट ने तत्काल राहत देने के बजाय अपना आदेश शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. यह मामला असम सीएम हिमंता से जुड़ा है. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम कानूनी बिंदु उठाया, जिसने मामले को और जटिल बना दिया था.
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