अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा प्रहार किया है. कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए शुल्कों को अमान्य घोषित करते हुए अरबों डॉलर वापस करने का आदेश दिया है. सोमवार से शुरू हुई इस रिफंड प्रक्रिया के तहत 3 लाख से अधिक अमेरिकी आयातकों को राहत मिलेगी. हालांकि, भारतीय निर्यातकों को इसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि रिफंड का हकदार केवल टैक्स जमा करने वाला अमेरिकी ‘इंपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड’ ही होगा
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ट्रंप की टैरिफ नीति की हार, अमेरिका लौटाएगा अरबों डॉलर

