Delhi custodial death court verdict order FIR – Delhi: सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल डेथ का मामला, कोर्ट ने दिया ये सख्त आदेश – Delhi custodial death court verdict order FIR Subhash Place police station accused policeman crime ntcpvz


दिल्ली की एक अदालत ने कस्टोडियल डेथ के एक मामले में एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का फरमान जारी किया है. वादी महिला के पति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. इस मामले में लंबे समय तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वसुंधरा छौंकर ने सेतारा बीबी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पति शेख शादत की मौत 22-23 जुलाई, 2023 को सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की हिरासत में हुई थी.

याचिका के मुताबिक, काफी देरी के बावजूद मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी.

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि शेख शादत को हिरासत में प्रताड़ित किया गया और हिरासत में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके कारण शेख शादत की मौत हो गई.

अदालत ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि मौत का कारण न तो हत्या थी और न ही आत्महत्या.

हालांकि, उनकी पत्नी के आरोपों और वीडियो फुटेज और शवगृह से मृतक की तस्वीरों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध तस्वीरों के अनुसार, अदालत ने व्यक्ति के शरीर पर चोट के निशान पाए.

आदेश में कहा गया कि हालांकि जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है, लेकिन उचित चरण में इस पर विचार किया जा सकता है. केवल वर्तमान जांच रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान आवेदन को खारिज करना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा, क्योंकि शिकायतकर्ता व्यापक साक्ष्य रिकॉर्ड करने या एकत्र करने की क्षमता में नहीं है.

न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध पाया, जिसके लिए सभी संभावित गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने के अलावा पूरे परिदृश्य को उजागर करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है.

अदालत ने कहा कि इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता, उसे संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों और अन्य संभावित इनपुट के संबंध में तकनीकी पहलू पर जांच की आवश्यकता है.

अदालत ने संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने और 26 जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

दिल्ली



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