समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है. दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में सजा के खिलाफ दाखिल उनकी अपील को रामपुर की सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है, जिससे दोनों की सजा यथावत बनी रहेगी और उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल कर दो पैन कार्ड बनवाए. इस पूरे प्रकरण में आजम खान की भूमिका भी जांच के घेरे में आई थी.
इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली.
गौरतलब है कि सजा के बाद से ही पिता-पुत्र रामपुर जिला जेल में बंद हैं. आजम खान को सितंबर 2025 में जमानत मिलने के बाद रिहाई मिली थी, लेकिन करीब दो महीने के भीतर ही अदालत के नए फैसले के चलते उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा.
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