क्या AAP अब भी दांव पलट सकती है? सात में से तीन सांसद निलंबित, क्या कहता है दलबदल कानून?


आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का पार्टी से इस्तीफा देने का दावा राघव चड्ढा ने किया. लेकिन तस्वीरों में सिर्फ तीन सांसद दिखे. राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक. राघव चड्ढा ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी पार्टी के कुल सांसदों में से दो-तिहाई सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. AAP से इस्तीफा देने के बाद ये तीनों सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

चड्ढा ने आगे कहा कि हमने आज (शक्रवार) इस संबंध में राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को एक पत्र सौंपा है. जिसमें सभी ज़रूरी दस्तावेज़ भी जमा किए गए हैं. चड्ढा ने कहा कि AAP के अन्य राज्यसभा सांसद जो BJP में शामिल हो रहे हैं, वे हैं हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल . राघव चड्ढा ने दावा किया कि सभी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को सौंपे गए पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं.

उन्होंने कहा, “उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, और आज सुबह हमने सभी ज़रूरी दस्तावेज़, जिनमें हस्ताक्षरित पत्र और अन्य औपचारिक कागज़ात शामिल हैं- राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए हैं.”

पार्टी में शामिल होने के बाद BJP ने सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें मिठाइयां खिलाई.

पार्टी अध्यक्ष नवीन ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आज पार्टी मुख्यालय में राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी और अशोक मित्तल जी का BJP परिवार में स्वागत किया.”

AAP से इस्तीफा देने वाले बाकी 4 सांसदों के बारे में नितिन नवीन ने लिखा, “साथ ही, हरभजन सिंह जी, स्वाति मालीवाल जी, विक्रम साहनी जी और राजिंदर गुप्ता जी को PM नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए शुभकामनाएं.”

लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस्तीफे के इस प्रकरण पर सवाल उठाया है और इसे नियमों के विपरीत करार दिया है.

AAP के राज्यसभा व्हिप एनडी गुप्ता ने कहा कि वे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को पत्र सौंपेंगे.

गुप्ता ने कहा है कि अपने पत्र में दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे. इन तीनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से BJP में शामिल होते हुए देखा गया था.

बाकी चार नेताओं को सार्वजनिक तौर पर ऐसा करते हुए नहीं देखा गया था. इसलिए मुख्य व्हिप केवल उन तीन सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे जिन्हें BJP कार्यालय में देखा गया था. AAP ने कहा है राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के अलावा जिन 4 सांसदों के हस्ताक्षर राज्यसभा के सभापति को सौंपा गया है वो सवालिया निशान के घेरे में हैं.

AAP सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, “मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है.”

AAP ने चार सांसदों के स्टैंड पर सवाल उठाया है लेकिन सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, “केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए मैंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है.”

लेकिन बाकी के तीन सांसद हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता ने कोई बयान जारी नहीं किया है.

सवाल यह भी है कि क्या पार्टी छोड़ने वाले AAP सांसदों की राज्यसभा सदस्यता जाएगी?

भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत परिभाषित दल-बदल विरोधी कानून कहता है कि कोई भी विधायक/सांसद जो अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे देता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

लेकिन 10वीं अनुसूची का खंड 4 जिसका उद्देश्य “पार्टी के भीतर के मतभेदों को संरक्षण देना” था. कुछ ऐसी शर्तें निर्धारित करता है, जो किसी विधायक/सांसद को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बचाता है.

दल-बदल के आधार पर तब कोई सांसद/विधेयक अयोग्य नहीं होगा

1.जब उसकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ विलय कर लेती है और वह यह दावा करता है कि वह और उसकी मूल राजनीतिक पार्टी के कोई अन्य सदस्य:-

(a) उस विलय से बनी किसी नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन गए हैं; या
(b) उन्होंने विलय को स्वीकार नहीं किया है और एक अलग समूह के रूप में काम करने का विकल्प चुना है

(2) किसी सदन के सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का विलय तब हुआ माना जाएगा, यदि और केवल यदि, संबंधित विधायी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों ने ऐसे विलय पर सहमति व्यक्त की हो.

वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल जिन्होंने इससे पहले शिवसेना में विभाजन के मामले में महाराष्ट्र के नेता एकनाथ शिंदे का प्रतिनिधित्व किया था, का कहना है कि यह  प्रावधान सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने और अपनी सीट गंवाने से बचाएगा.

कौल ने कहा, “अनुसूची 10 के खंड 4(2) में कहा गया है कि यदि सदन के दो-तिहाई सदस्य सहमत हों तो यह माना जाता है कि ‘पार्टी’ का विलय हो गया है. ‘मूल राजनीतिक पार्टी’ के विलय की आवश्यकता नहीं है.”

वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े इस विश्लेषण से सहमत नहीं हैं. हेगड़े का कहना है कि जहां पार्टी के स्वामित्व का दावा करने से विलय अलग है वहीं इस बात पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है कि “सदन” (House) का अर्थ संसद का कोई एक सदन है, या इसका अर्थ संसद में सदस्यों की कुल संख्या है.

संजय हेगड़े कहते हैं, “एक सदन में विधायी दल के 2/3 सदस्यों ने दावा किया है कि वे विलय कर रहे हैं. यह तर्क दिया जा सकता है कि दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए आपको संसद में कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 हिस्सा चाहिए. मेरी राय में, दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि विधायकों के मामले इतर जहां एकसदनीय विधायिका होती है और विधायक अलग होने या आपस में मिलने का दावा कर सकते हैं. संसद में दो सदन होते हैं.”

हालांकि कौल का कहना है कि चूंकि संवैधानिक भाषा में स्पष्ट रूप से “सदन” (House) शब्द का प्रयोग किया गया है न कि “विधायिका” (legislature) का. कौल कहते हैं, “राज्यसभा और लोकसभा अलग-अलग सदन हैं और उनमें अलग-अलग विधायी दल होते हैं.”

वरिष्ठ अधिवक्ता निज़ाम पाशा ने भी यह सवाल उठाया है कि क्या इस विलय के लिए “मूल पार्टी” की सहमति जरूरी है. पाशा कहते हैं, “कानून के बारे में मेरी समझ यह है कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में मूल पार्टी का कोई विलय नहीं हुआ है. केवल राज्यसभा के 2/3 सांसदों ने ही आपस में विलय किया है. उन्होंने खुद को ‘मूल राजनीतिक पार्टी’ होने का दावा नहीं किया है.”

क्या इसका मतलब यह है कि पार्टी में फूट पड़ गई है और अब विधायकों को किसी एक पक्ष को चुनना होगा?

जानकारों का कहना है कि कानूनी तौर पर यह एक अलग मसला है. एन.के. कौल के अनुसार किसी दूसरी पार्टी में विलय करना और अपनी मूल पार्टी से इस्तीफ़ा देना कानूनी तौर पर पार्टी के “स्वामित्व” का दावा करने से अलग बात है.

सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी (विधायी दल) अनुसूची 10 के तहत आवश्यक परिभाषा के दायरे में ‘मूल राजनीतिक दल’ नहीं है. मेरी राय में राजनीतिक दल का विलय हुए बिना, विधायी दल के दो-तिहाई सदस्यों का विलय होना, 10वीं अनुसूची के तहत एक वैध विलय नहीं कहा जा सकता. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है.

राजनीतिक तौर पर राघव चड्ढा और अन्य लोगों का इस्तीफा संकट में फंसी AAP के लिए एक बड़ा झटका है. विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर AAP अपने बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर करने का फैसला करती है, तो अंतिम फैसला राज्यसभा के सभापति लेंगे.

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