भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल को एक फैसला लिया था, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली. सोमवार को अचानक कंपनी के शेयर 8 फीसदी तक गिर गए, जिस कारण निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. मिनटों में उन्‍हें 5800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल को पेटीएम की सहयोगी यूनिट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का  बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया. 24 अप्रैल को यह फैसला शेयर बाजार बंद होने के बाद आया है, जिसका असर सोमवार के कारोबार के दौरान दिखाई दिया. 27 अप्रैल, सोमवार को जैसे ही शेयर बाजार खुला, कुछ ही देर बाद पेटीएम के शेयरों में 8 फीसदी तक की बड़ी गिरावट आई.

पेटीएम के शेयर में मौजूदा सत्र में 8% या 92 रुपये की गिरावट आई और यह पिछले बंद भाव 1147.10 रुपये के मुकाबले 1055.25 रुपये पर आ गए. बीएसई पर पेटीएम का मार्केट कैप घटकर 67,546 करोड़ रुपये हो गया है. Paytm के शेयरधारकों को कारोबार शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर 5,879 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

2022 में नए कस्‍टमर्स जोड़ने से लगाई थी रोक
कंपनी के कुल 3.14 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 33.65 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के कामकाज का संचालन इस तरह से किया गया, जो बैंक और उसके डिपॉजिटर्स के हितों के लिए हानिकारक था. मार्च 2022 में आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया, जिसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में गंभीर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे ग्राहक खातों में आगे जमा या क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी गई.

हालांकि, पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि नियामक कार्रवाई से उसके ऑपरेशन या व्यवसाय में कोई बाधा नहीं आएगी. बैंकिंग नियामक का यह निर्देश, जो 24 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा किसी भुगतान बैंक के खिलाफ की गई सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक है.

कोर्ट में जाएगा मामला
आरबीआई के आधिकारिक आदेश के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत किसी भी बैंकिंग गतिविधि को करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. केंद्रीय बैंक ने बैंक को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और आगे की कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा.

बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 24 अप्रैल, 2026 के आदेश में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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