UP-झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, स्कूलों की टाइमिंग बदली, देखें- क्या है सरकार का आदेश – uttar pradesh jharkhand school timing change heat wave alert edmm


उत्तर भारत के कई राज्यों में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. आसमान से बरसती आग और चलती लू ने स्कूली बच्चों की मुश्किल बढ़ा दी है. इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश और झारखंड सरकार ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव करने का निर्देश जारी किया है. प्रशासन का मकसद बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली गर्मी से बचाना है.

उत्तर प्रदेश: सुबह 7:30 बजे से लगेंगी क्लास
यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन चलने वाले सभी परिषदीय विद्यालयों के लिए नया टाइम-टेबल जारी कर दिया गया है. डायरेक्टर बेसिक शिक्षा ने सभी जिलों के बीएसए (BSA) को आदेश भेज दिया है. यूपी में अब स्कूलों का संचालन इस प्रकार होगा:

छात्रों के लिए समय: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी.
स्टाफ के लिए समय: शिक्षकों और अन्य स्टाफ को दोपहर 1:30 बजे तक रुककर जरूरी शैक्षणिक कार्य निपटाने होंगे.
प्रार्थना और योग: सुबह 7:30 से 7:40 के बीच प्रार्थना सभा और योगाभ्यास संपन्न किया जाएगा.
लंच ब्रेक: बच्चों के लिए दोपहर 10:00 बजे से 10:15 बजे तक का समय लंच के लिए तय किया गया है.

झारखंड में भी ‘हीट वेव’ का अलर्ट
रांची में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए झारखंड सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों की समय-सारणी में बदलाव का आदेश जारी किया है. जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 21 अप्रैल 2026 से जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त ,अल्पसंख्यक सहित एवं निजी विद्यालयों में नई टाइमिंग लागू होगी.

नई व्यवस्था के तहत KG से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी. वहीं कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेंगी.

इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहकर गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भीषण गर्मी से बच्चों को राहत देने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यह आदेश 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी रहेगा.

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